औरंगाबाद, फरवरी 21 -- औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। भूमि अधिग्रहण के मामले में मुआवजा का भुगतान नहीं होने पर अदालत के स्तर से औरंगाबाद कलेक्ट्रेट की कुर्की का आदेश दिया गया था। अब लघु सिंचाई विभाग इसको लेकर सक्रिय हो गया है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम वन ने इजराय वाद संख्या-03/98 में सुनवाई करते हुए डिक्रीशुदा राशि भुगतान नहीं करने के कारण कठोर आदेश देते हुए कहा था कि नाजिर 15 दिनों में समाहरणालय, औरंगाबाद को कुर्क करें। इस आदेश से पूर्व शो कॉज भी किया गया था जिसके जवाब में भुगतान का कथन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि लंबित इजरायवाद का निष्पादन शीघ्र हो। इस मामले में समाहरणालय के विधि शाखा ने बताया कि यह इजराय वाद लघु सिंचाई विभाग पर लाया गया था। फेसर लघु नहर निर्माण के लिए बसडीहा कला की अधिग्रहित भूमि पर कम मुआवजा क...