बगहा, जून 14 -- बगहा, हमारे संवाददाता। बगहा-छितौनी रोड निर्माण के दौरान 27 वर्ष पूर्व हुए मुंशी की हत्याकांड में सूचक विपिन कुमार सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चार मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने उम्रकैद की सुनाई है। उसपर 302 में एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। आर्म्स एक्ट की धारा 27 में पांच वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अलग से छह-छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट का निर्णय आते ही विपिन कुमार फफक कर रो पड़ा। इधर, पीड़ित पक्ष के लोगों के आंखों से भी झड़ने की तरह आंसू बहने लगे। उनका कहना था कि देर से ही सही लेकिन उन्हें न्याय मिला। उधर, कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता बृजेश भारती एवं अभियोजन पदाधिकारी मनु राव की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों को देखा तो साफ...
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