नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- विशेष अदालत ने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में दो आरोपियों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका में पिछले मुकदमे का हिस्सा रहे इकबालिया बयानों को खारिज करने की मांग की गई थी। विशेष आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) के जज वी. डी. केदार ने हाल ही में पारित एक आदेश में फैसला सुनाया कि उन्हें शोएब कुरैशी और यूसुफ इस्माइल शेख द्वारा दायर याचिकाओं में कोई दम नहीं दिखता। दोनों वर्तमान में इस मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। दोनों आरोपियों ने तर्क दिया कि उनके इकबालिया बयान अस्वीकार्य हैं क्योंकि उन पर बयान देने वाले व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से मुकदमा नहीं चलाया गया था। इसके अलावा, विशेष जज ने कहा कि 2017 में मुकदमे के दूसरे भाग में दोषी ठहराए गए अभियुक्तों ने इस फैसले को स...
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