नई दिल्ली, नवम्बर 26 -- पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक सड़क दुर्घटना में एक बिजनेसमैन की साल 2012 में मौत हो गई थी। उनके परिजनों को करीब 13 साल की लंबी लड़ाई के बाद 18 करोड़ का मुआवजा मिला है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने यह आदेश जारी किया है। यह मुआवजा एक बीमा कंपनी और ट्रक मालिक को संयुक्त रूप से देना होगा। मुआवजे की मूल राशि 10.9 करोड़ है। यह राशि याचिका दाखिल करने की तारीख 1 मार्च, 2016 से 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित दी जाएगी। ब्याज को मिलाकर कुल मुआवजा 18 करोड़ से अधिक हो गया है। आपको बता दें कि दुर्घटना में मुंबई के व्यवसायी राजीव विनोद शाह की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। राजीव शाह अपनी होंडा सिटी कार से मुंबई से पुणे जा रहे थे। पुणे से मुंबई जा रहे एक ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वह कार सड़क के ...
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