गोपालगंज, मई 16 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने लगाया है कंपनी पर जुर्माना विष्णु चीनी मिल को सप्लाई किए गए फ्लो मीटर में मिली थी गड़बड़ी गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सेवा में त्रुटि पाते हुए मुंबई की मेसर्स इमरसन प्रोसेस मैनेजमेंट ( इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 80 लाख 24 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही आवेदक को हुई आर्थिक क्षति एवं मुकदमा खर्च हेतु 2 लाख 25 हजार रुपए का भुगतान दो माह के अंदर करने का आदेश दिया है। आदेश का अनुपालन नियत समय के अंडे नहीं होने पर कंपनी को 10 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा। बताया जाता है कि विष्णु चीनी मिल गोपालगंज ने अपनी फैक्ट्री में ई-मोलासेस के लिए इलेक्ट्रिक मैगनेटिक फ्लो मीटर और बी मोलासेस के लिए मास फ्लो मीटर लगवाने के लिए मुंबई की मे...
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