भागलपुर, दिसम्बर 11 -- मुंगेर, एक संवाददाता। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की प्रथम एवं द्वितीय माध्यमिक (10वीं) परीक्षा के सुचारू और कदाचारमुक्त संचालन को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी क्रम में अनुमंडल दण्डाधिकारी (सदर) कुमार अभिषेक ने बीते 10 दिसंबर को एक आदेश जारी कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 163 के तहत परीक्षा केन्द्रों के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 15 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। डीएम के निर्देश के बाद जारी इस आदेश के अनुसार जिले के चार परीक्षा केन्द्रों, राजकीय उच्च विद्यालय, जिला स्कूल, बाल्मिकी राजनीति बालिका उच्च विद्यालय, माधोपुर, 2 उच्च विद्यालय नौवागढ़ी और एनसी घोष 2 उच्च विद्यालय, जमालपुर, के आसपास 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। परीक्ष...