बिजनौर, फरवरी 5 -- स्योहारा। सहसपुर के राजस्व ग्राम याकूबपुर मे स्थित उमर इंटरनेशनल मीट प्लाट स्वामी अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर निवासी सहसपुर हाल निवासी दिल्ली पर लोक सम्पत्ति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बुधवार को आदिल ने प्रार्थना पत्र देते आरोप लगाया कि उमर इंटरनेशनल मींट प्लांट स्वामी द्वारा खसरा नंबर 3 (सरकारी रास्ता) और खसरा नंबर 53 (नाला) की भूमि पर अवैध रूप से चाहरदीवारी और गेट लगाकर अंदर तक कब्जा किया गया था जिसे प्रशासन ने हटवाया था लेकिन अभी भी कुछ हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था । पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अतीक पर धारा 329(3) 324(4) व सार्वजनिक सम्मति नुकसान अधिनियम18984 (2 व3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है ।

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