नई दिल्ली, नवम्बर 24 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने 3600 करोड़ रुपये के अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका पर सोमवार को केंद्र, सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा है। याचिका में मिशेल ने भारत-संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) प्रत्यर्पण संधि के एक प्रावधान को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिका में मिशेल ने 1999 में हस्ताक्षरित संधि के अनुच्छेद 17 को चुनौती दी है। यह अनुच्छेद अनुरोध करने वाले देश (भारत) को प्रत्यर्पित व्यक्ति पर न केवल उस विशिष्ट अपराध के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति देता है, जिसके लिए प्रत्यर्पण किया गया था, बल्कि उससे जुड़े अन्य अपराधों के लिए भी मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। इस संधि के तहत दिसंबर 2018 में दुबई से प...
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