गुड़गांव, फरवरी 4 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक अमित खत्री ने वरिष्ठ नगर योजनाकार और डीटीपीई को गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर-53 स्थित सेंट्रल प्लाजा मॉल को सील करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ-साथ इस मॉल की दुकानों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने और बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए हैं। इस सिलसिले में डीटीपीई ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में बिल्डर से संपर्क नहीं हो सका है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने 26 जून, 2002 में नई दिल्ली की एरियंस इंफोटैक प्राइवेट लिमिटेड और सीनियर बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर-53 में 3.9 एकड़ में शॉपिंग मॉल विकसित करने के लिए लाइसेंस जारी किया था। 25 जून, 2005 तक इस बिल्डर को मॉल बनाना था। इस समयावधि में मॉल का निर्माण करके नगर एवं ग्राम नि...