बिजनौर, दिसम्बर 12 -- इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के स्पेशल न्यायाधीश सुबोध कुमार ने अपमिश्रित शराब बनाने के मामले में शुभम शर्मा को दोषी पाते हुए ढाई वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया। एडीजीसी संजीव वर्मा ने बताया कि 28 जून 2021को बिजनौर कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर जुगेंद्र सिंह तेवतिया अपने हमराही पुलिसकर्मियों के साथ गश्त पर थे। मुखबिर से उन्हें सूचना मिली थी कि तीबडी चौराहे से आगे जलालपुर रोड पर गंगा देवी मंदिर के पीछे गन्ने के खेत में एक व्यक्ति कच्ची शराब बनाकर उसमें यूरिया मिलाकर मिश्रित कर अवैध शराब बना रहा है। पुलिस ने छापा मार कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसे अपना नाम शुभम शर्मा पुत्र बिल्ले शर्मा मोहल्ला खत्रियान बिजनौर बताया। पुलिस ने उसके कब्जे से कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद कर उसे जेल भेज दिय...