टिहरी, दिसम्बर 8 -- एक रेस्टोरेंट में मिलावटी खुला चावल रखने वाले संचालक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद याकूब की अदालत ने 3 माह की जेल और 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा। परिवादी व वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने बताया कि 14 मई 2022 को वह रोजाना की तरह चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान ऋषिकेश-गंगोत्री हाईवे पर सेलुपानी के पास एक रेस्टोरेंट की चेकिंग के दौरान वहां खुला कच्चा चावल मिला। संदेह के आधार पर टीम ने इसका सैंपल जांच के लिए भेजा। जहां रुद्रपुर लैब में यह चावल मिलावटी और खाने के लिए असुरक्षित बताया गया। लेकिन रेस्टोरेंट संचालक ने इसके खिलाफ अपील की। जिसके लिए सैंपल कोलकाता लैब को भेजा गया। लेकिन यहां से भी यह चावल खाने के लिए मानकों के विप...
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