मधेपुरा, अगस्त 9 -- मधेपुरा, विधि संवाददाता। आपसी रंजिश में 22 वर्षीय युवक की हत्या किए जाने के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे रघुवीर प्रसाद की कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त पर 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। हत्या का मामला शंकरपुर थाना क्षेत्र के बथान परसा वार्ड चार से जुड़ा है। ग्रामीण नथुनी साहन ने फोन कर उसे घर से बुलाया था। उसके बाद भालूआहा बहियार में धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतक की मां रंजू देवी के फर्द बयान पर गांव के ही वार्ड पांच निवासी नथुनी साह को नामजद करते शंकरपुर थाना में वर्ष 2019 में हत्या का केस दर्ज किया गया था। मृतक की मां रंजू देवी ने अपने फर्द बयान में बताया था कि 23 दिसंबर 2019 को शाम सात बजे उसके पुत्र मिथिलेश कुमार के मोबाइल पर किसी का ...