मैनपुरी, नवम्बर 21 -- मैनपुरी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने चार वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को घटना का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले में तेजी से सुनवाई की और आरोपी को पांच माह 15 दिनों में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुना दी। 12 अप्रैल 2025 को पिता ने पुलिस को तहरीर देकर जानकारी दी कि उसकी चार वर्षीय बेटी घर के सामने अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी गांव के मुन्नालाल पुत्र मेघनाथ बाथम, भूरे सिंह पुत्र रामनाथ बाथम के यहां रहने वाला संदीप पुत्र छोटे लाल उसके घर के पास आया और पुत्री को पांच रुपये की नमकीन दुकान से दिलवा कर खेत पर ले गया जहां उसने उसक...
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