उरई, फरवरी 2 -- उरई। शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव में पारिवारिक भतीजी को खिलाने के बहाने घर ले जाकर छेड़छाड़ करने वाले चाचा को जज ने 5 साल कारावास की सजा सुनाई और उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उरई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 15 मई 2019 को गांव का ही रहने वाला उसका पारिवारिक भाई देवेंद्र कुमार उसकी छह वर्षीय पुत्री को घर खिलाने के बहाने ले गया और उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर था और जेल भेज दिया था। आरोपी के खिलाफ 27 जुलाई 2019 को पॉक्सो एक्ट कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे। मामले की सुनवाई पूरी हुई जिसमे दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधा...
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