रांची, फरवरी 19 -- रांची, संवाददाता। छह वर्षीय मासूम शौर्य के अपहरण और हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी संजीव पांडा को राहत देने से साफ इनकार कर दिया। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने करीब तीन वर्षों से जेल में बंद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, 3 मार्च 2023 की शाम बरियातू थाना क्षेत्र के एदलहातु से आरोपी ने शातिराना तरीके से शौर्य का अपहरण किया था। बताया गया कि एमबीए कर चुका संजीव पांडा कोरोना काल में नौकरी छूटने के बाद कर्ज में डूब गया था और फिरौती के लिए वारदात को अंजाम दिया। उसने बच्चे को यह कहकर अपनी कार में बैठाया कि वह उसे उसके पिता के ऑफिस ले जा रहा है। जांच में सामने आया कि मासूम ने आरोपी को पहचान लिया था। पकड़े जाने के डर से आरोपी ने अपहरण के महज आधे घंटे के भीतर ही शौर्य की हत्या कर दी और शव पा...