हरदोई, नवम्बर 29 -- हरदोई, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने एक फैसले में एक मासूम बच्ची के घर में घुसकर उससे रेप करने के मामले में आरोपी को जुर्म साबित होने पर 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने बताया कि थाना मल्लावां क्षेत्र के लक्सरी पुरवा मजरा बाबतमऊ निवासी मुकद्दर ने 12 फरवरी 2023 की रात एक घर में घुसकर एक मासूम तीन साल की बच्ची साथ रेप किया था। मामले की रिपोर्ट बच्ची की मां ने दर्ज कराई थी। बताया कि घटना के दिन वह और उसका पति खेत पर गए थे। उसी रात करीब 12 बजे उसके गांव का ही आरोपी घर में घुसा और बच्ची से बुरा काम किया। न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी पर जुर्म साबित पाया। इस पर उसे 20...
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