अंबेडकर नगर, अप्रैल 17 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। पांच वर्षीय बच्ची से दुराचार में दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 40 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला दो वर्ष पूर्व जैतपुर थाना क्षेत्र का है। विक्टिम कम्पनशेसन स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति देने के लिए निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के लिए भी न्यायाधीश ने आदेशित किया। जैतपुर थाना क्षेत्र में पांच वर्षीय बच्ची के साथ छह मई 2022 को गोविन्दपुर निवासी अनिल कुमार पुत्र राजकुमार ने उस समय दुराचार किया गया था जिस समय वह शादी शामिल होने के लिए गई थी। बच्ची को टाफी देने के बहाने गोविन्दपुर गांव के बाहर बब्लू सिंह के गेहूं के खेत में ले जाकर दुराचार किया गया था। सत्र न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक रामकृष्ण पांडेय डबलर बच्च...
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