नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- यहां की एक विशेष एनआईए अदालत ने मंगलवार को 2006 के मालेगांव विस्फोट मामले में चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में 8 सितंबर, 2006 को एक कब्रिस्तान में हुए विस्फोटों में कम से कम 37 लोग मारे गए थे और 125 घायल हुए थे। एनआईए की विशेष अदालत के जज चकोर बाविस्कर ने लोकेश शर्मा, धन सिंह, मनोहर सिंह और राजेंद्र चौधरी के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत आरोप तय किए। पुलिस के अनुसार, एक मस्जिद के बगल में स्थित कब्रिस्तान में साइकिलों पर बंधे दो बम फट गए, जिससे भगदड़ मच गई थी। विस्फोट के बाद, महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते ने नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया। हालांकि, एक विशेष मकोका अदालत ने नवंबर 2012 में उन सभी को जमानत दे दी।

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