नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- वर्ष 2008 के मालेगांव बम विस्फोट में मारे गए लोगों के छह परिजनों ने मामले के सात आरोपियों को बरी करने के विशेष अदालत के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बरी किए गए आरोपियों में भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल हैं। अपील में दावा किया गया कि दोषपूर्ण जांच या जांच में कुछ खामियां आरोपियों को बरी करने का आधार नहीं हो सकतीं। यह भी तर्क दिया गया कि साजिश गुप्त रूप से रची जाती है, इसलिए इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि विशेष एनआईए अदालत की ओर से 31 जुलाई को सुनाया गया सात आरोपियों को बरी करने संबंधी आदेश गलत है, इसलिए रद्द करने योग्य है। निसार अहमद सैयद बिलाल और पांच अन्य व्यक्तियों ने अपने वकील मतीन शेख के माध्यम से एक अपील...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.