नई दिल्ली, मार्च 4 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी बिभव कुमार को दस्तावेजों की सूची देने वाले आदेश पर दिल्ली पुलिस को आपत्ति है। जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली पुलिस ने इस सूची की आपूर्ति वाले आदेश का विरोध करते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। न्यायमूर्ति विकास महाजन की अदालत ने दिल्ली पुलिस के वकील को दलीलों पर टिप्पणी प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की सुनवाई 11 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती दी। जिसमें बिभव को अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने के मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दी गई थी। पुलिस की ओर से पेश हुए ...
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