पीलीभीत, फरवरी 5 -- पीलीभीत। तिमाही और छमाही में टैक्स जमा करने की झंझट से अब मालवाहक वाहनों के मलिकों को राहत मिली है। अब 7.5 टन भार वाले वाहनों के मालिक वाहन के मूल्य का 10.5 प्रतिशत रुपया एक बार में ही जमा कर सकेंगे। इससे बाद बार बार वाहन का टैक्स जमा करने का झंझट नहीं रहेगा। अभी वर्तमान में दस हजार से अधिक मालवाहक वाहन जिले में पंजीकृत हैं। अब 7.5 टन भार वाहन वाले वाहनों के मालिक को वाहन की कीमत का 10.5 प्रतिशत रुपया विभाग को रजिस्ट्रेशन के दौरान देना होगा। एआरटीओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि शासन से ऐसे न निर्देश मिल है।

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