संतकबीरनगर, जुलाई 20 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में मारपीट के आरोपी पति-पत्नी को एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए सशर्त एक वर्ष के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया। आरोपी पति फूलचन्द्र व पत्नी फूला देवी उर्फ फूलमती उर्फ पाना देवी को सदाचरण बनाए रखने की शर्त पर 25-25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो जमानतनामा पर एससीएसटी एक्ट की कोर्ट ने रिहा किया। परिवीक्षाकाल के दौरान कोई अपराध कारित करने पर दण्डादेश के बिन्दु पर आदेश पारित करने का भी फैसला दिया। प्रकरण में एक ही परिवार के पांच व भान्जा समेत 6 के विरुद्ध कोर्ट के आदेश पर घर में घुसकर मारपीट करने अभियोग पंजीकृत हुआ था। सुनवाई के दौरान भान्जे बबलू के उपस्थित न होने पर कोर्ट ने उसके विरुद्ध गैर ज...