गुड़गांव, जुलाई 29 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। मिराज नाइट क्लब के महाप्रबंधक (जीएम) विशाल आनंद की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दी है। विशाल आनंद पर क्लब में हुए झगड़े के दौरान लोगों को गंभीर चोटें पहुंचाने का आरोप है। जानकारी के अनुसार 12 जून को डीएलएफ सेक्टर-2 गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने भरत सिंह यादव ने आरोप लगाया कि 11 जून की रात वह अपने दोस्तों नंद किशोर, सूर्य नारायण मंडल, नितिन पांडे, रोहित और अन्य के साथ मिराज क्लब में पार्टी करने गए थे। रात ढाई बजे जब वे क्लब से निकल रहे थे, तो क्लब के मैनेजर और आठ से दस बाउंसरों ने उन पर मुक्कों, डंडों, लातों, बीयर की बोतलों और स्टील क्यू-मैनेजर से हमला कर दिया। इस हमले में भरत सिंह यादव के दाहिने पैर में चोट आई, जबकि उनके दो दोस्तों को नारायण...
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