रांची, जनवरी 13 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी एमके सिंह की अदालत ने मारपीट और गाली-गलौज से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए ट्रायल फेस कर रहे पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने गुंजा देवी, दीपक गोसाई, सूरज गोसाई, सुनिता देवी और विशाल गोसाई को बरी किया। मामला 14 जून 2024 की शाम का है। अभियोजन के अनुसार, दो बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद के बाद आरोपी पक्ष ने सूचिका सुब्बी गोसाई और उसके परिजनों के साथ गाली-गलौज, मारपीट और धमकी दी थी। इस संबंध में डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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