वाराणसी, जनवरी 8 -- वाराणसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने गुरुवार को महिलाओं को मारने-पीटने के मामले में वरुणाब्रिज निवासी अशोक यादव, उसके भाई राजेश यादव, लक्ष्मण यादव को बरी कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखा। वरुणा पुल के समीप रहनेवाले लालजी यादव ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले में आरोपी रहे धन्नू यादव, पांचू यादव और भरत यादव की मृत्यु हो जाने के कारण उनके खिलाफ सुनवाई समाप्त कर दी गई थी।

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