प्रयागराज, फरवरी 6 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। होलागढ़ थानाक्षेत्र में वर्ष 2007 में हुए मारपीट के एक मामले में एफटीसी-2 कोर्ट ने आरोपित मुंशी लाल, सुभाष को साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी मानते हुए सात वर्ष की कैद एवं 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने यह आदेश सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृत्युंजय त्रिपाठी एवं ढाल सिंह के तर्कों को सुनकर दिया। अभियोजन के अनुसार, 11 जून 2007 की सुबह करीब 10 बजे वादी भाईलाल ने थाना होलागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पड़ोसी मुंशीलाल, सुभाष ने लाठी-डंडा, रंभा और सरिया से हमला कर उसे तथा उसके भाइयों रामदुलारे, धनीराम, दूधनाथ और शीतलादीन को घायल कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल रामदुलारे की 13 जून 2007 को एसआरएन अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने पहले मुकदमा ...