बस्ती, मई 16 -- बस्ती। ग्राम न्यायालय हर्रैया न्यायाधिकारी अखिल कुमार अदालत ने दुबौलिया थानाक्षेत्र एक गांव में नौ वर्ष पूर्व गन्ना पैसे लेनदेन को लेकर मारपीट मामले में दो महिला समेत चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर पांच दिन अतिरिक्त साधारण कारावास सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन कथानक अनुसार दुबौलिया थाना क्षेत्र खुशहालगंज गांव निवासिनी महिला कमला देवी पत्नी रामानंद ने अदालत में वाद दायर कर बताया कि एक जून 2017 को सुबह साढ़े छह बजे पुराने लेनदेन को लेकर गांव बाबूलाल, आशाराम, भानमती और रूपम एकराय होकर विशाल, आकाश, संजय को पीट दिया। न्यायालय आदेश पर दुबौलिया पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मारपीट व अपशब्द कहने केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की निष्पक्ष विवेचना कर आरोप...