हमीरपुर, दिसम्बर 6 -- हमीरपुर, संवाददाता। राठ कोतवाली के सिकंदरपुरा मुहाल में मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने व शिकायत करने पर तमंचे से फायर झोका था। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-1 उदयवीर सिंह ने दोनों आरोपियों को छह माह की कैद और एक-एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता महेशचंद्र द्विवेदी ने बताया कि वादी सुरेश कुमार यादव पुत्र रामस्वरूप ने 18 जून 2015 को कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि 17 जून की शाम आठ बजे पड़ोसी मुन्नू यादव उसके घर आया और अपने रिश्तेदार निरपत के विरुद्ध दर्ज कराये मुकदमे वापस लेने का दबाव बनाया। जब उसने मुकदमा वापस लेने से इंकार किया तो गाली-गलौज की। जिस पर उसने कोतवाली में तहरीर दी। वहां से वापस लौटने पर तमंचे से फायर झोका। जिसमें वह बाल-बाल बच गया। इसके बाद अपने साथी संग...
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