अंबेडकर नगर, नवम्बर 27 -- अम्बेडकरनगर। सीजेएम की अदालत ने मारपीट में दोषी टांडा कोतवाली क्षेत्र के हसनपुर उत्तरी निवासी सैफ अली पुत्र चाचा उर्फ हमीदुल्ला को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी के विरुद्ध वर्ष-2016 में मुकदमा दर्ज हुआ था। एसीजेएम की अदालत ने वर्ष-1999 सम्मनपुर थाने में दर्ज अपराध में संजरपुर निवासी सर्वेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश को जेल में बिताई गई अवधि के साथ दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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