मिर्जापुर, नवम्बर 13 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के मामले में दोषी कटरा कोतवाली के सबरी निवासी कैलाश उर्फ मकेलू को जेल में बिताई गई अवधि और 3000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला कटरा कोतवाली क्षेत्र का है।

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