सुल्तानपुर, अगस्त 14 -- सुलतानपुर। घर में घुसकर किशोरी की पिटाई और गाली गलौज कर अपमानित करने के दोषी दंपत्ति को न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने तीन साल की जेल और 5000 रूपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के प्रेमशाह मौजा में साल 2018 में आत्माराम यादव और उसकी पत्नी मंजू यादव ने धर्मराज पासी की पुत्री सरिता की पिटाई की थी।

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