जमशेदपुर, अप्रैल 21 -- जमशेदपुर। मारपीट के दोषी आरोपी रवि पात्रो, अनीता पात्रो, निखिल पात्रो व तपन को एडीजे- दो आभाष वर्मा की अदालत ने पांच हजार रुपये जुर्माना और दो वर्ष के बॉड की शर्त पर रिहा कर दिया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने पक्ष रखा। अधिवक्ता के अनुसार, 1 दिसंबर 2017 को बेलाजुड़ी गांव के सुरेन्द्र नाथ ने सभी के खिलाफ गालीगलौज, मारपीट एवं जानलेवा हमला का केस दर्ज कराया था। लेकिन अदालत में हत्या के प्रयास का दोष सिद्ध नहीं हुआ जबकि, पुलिस आरोपपत्र के 11 गवाहों का परीक्षण अभियोजन पक्ष ने अदालत में कराया था। बताया जाता है कि, शिकायतकर्ता की बैल ने आरोपियों के खेत में फसल खा ली थी। इससे आरोपियों ने सुरेन्द्रनाथ से मारपीट किया था।
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