प्रतापगढ़ - कुंडा, फरवरी 12 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। सिविल जज सीनियर डिवीजन/एफटीसी द्वितीय भावना भारती की कोर्ट ने मारपीट तथा गाली देने के आरोप में दोषी पाते हुए फतनपुर थाना क्षेत्र के गारापुर गांव के तुलसीराम को तीन वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा हरिशंकर के अनुसार घटना 18 जनवरी 1991 को गांव के पारसनाथ, रामसमुझ तथा तुलसीराम वादी का मकान गिरा रहे थे। इतने में वादी की पत्नी इसराजी देवी ने मना किया तो गाली देते हुए आरोपी धारदार हथियार व लाठी लेकर वादी को दौड़ाया। आरोपियों ने वादी की पत्नी को पीटकर गाली दी। वादी मुकदमा की पत्नी इसराजी देवी को गंभीर चोटें आई। मुकदमे के दौरान पारसनाथ व रामसमुझ की मृत्यु हो गई। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी प्रभात किरन तथा सहायक अभियोजन अ...