अंबेडकर नगर, अगस्त 14 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। मारपीट में दोषी को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राम विलास सिंह ने बुधवार को तीन वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला पांच वर्ष पूर्व मालीपुर थाना क्षेत्र के नसीरपुर कैथी गांव का है। नसीरपुर कैथी निवासी निरंजन पुत्र पुन्नवासी की किराना की दुकान पर गांव के शिरोमणि उपाध्याय पुत्र अनिरूद्ध 18 मई 2020 को गुटका लेने के लिए गए थे और न मिलने पर मारपीट किया था। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुदीप मिश्र ने वादी मुकदमा समेत अन्य गवाहों को परीक्षित कराया जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क दिए। अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत न्यायाधीश ने मारपीट में दोषी शिरोमणि उपाध्याय को तीन वर्ष के कारावास के साथ पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
ह...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.