उन्नाव, मार्च 11 -- उन्नाव,संवाददाता। न्यायालय ने मारपीट के दो दोषियों को अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मौरावां थाना पुलिस ने 25 अप्रैल 2005 को क्षेत्र के तनगापुर गांव निवासी सूरज पाल और देवकी पर मारपीट की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन एचसीपी रामौतार ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 7 सितंबर 2005 को न्यायालय में आरो पत्र दाखिल किया। मुकदमा लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से एपीओ मो. तारिक खान की दलील व साक्ष्य के आधार पर सूरज और देवकी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को 1500-1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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