चित्रकूट, दिसम्बर 4 -- चित्रकूट। संवाददाता विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट राममणि पाठक की अदालत ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट करने के मामले में दोषी बजरंगी, मंझा, अभिलाष निवासी नई दुनिया बनकट कर्वी को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक को तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संगीता सिंह ने प्रभावी बहस की।

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