बिजनौर, जुलाई 3 -- एससी एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल अपर जिला जज अवधेश कुमार ने वंचित वर्ग के व्यक्ति की पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले में रेहड के तीन सगे भाइयों वेद प्रकाश, निक्का और सुक्खा को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की कठोर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों दोषियों पर चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक शलभ शर्मा ने बताया कि रेहढ थाना क्षेत्र के छजमलवाला के वंचित वर्ग के हरपाल सिंह पुत्र बलवंत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि उसके गांव के रवि कुमार के लड़के वेद प्रकाश, निक्का और सुक्खा ने 13 दिसंबर 2018 को उसकी पत्नी बाला के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया था। घायल अवस्था में उसकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस क्षेत्र अधिकारी अफजलगढ़ ने मामले की तफ्तीश करते हुए तीनों आरोपियों के खिला...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.