बिहारशरीफ, नवम्बर 29 -- मारपीट मामले में 5 को तीन-तीन साल की सजा सारे थाना क्षेत्र के नेरुत गांव का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। मारपीट कर पांच लोगों को गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में कोर्ट ने पांच आरोपितों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। शुक्रवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 महावीर प्रसाद ने सारे थाना क्षेत्र के नेरुत गांव निवासी कुंदन कुमार, बुधन राउत, कक्कू कुमार, फूटुस कुमार एवं जितेंद्र कुमार को मारपीट के अलावा कई अन्य धाराओं में भी एक माह, तीन माह, छह माह व एक साल कठोर कारावास की सजा सुनायी है। वहीं दो धाराओं में तीन-तीन साल की सजा हुई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन की ओर से एपीपी सुनील कुमार सिन्हा ने स...