मिर्जापुर, जुलाई 8 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने मारपीट और गाली-गलौज के मामले में दोषी हलिया के परसिया खुर्द निवासी इंद्रजीत पाल और मुड़पेली निवासी रामराज पाल को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर सात-सात दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला हलिया थाना क्षेत्र का है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...