मधुबनी, फरवरी 19 -- मधुबनी। मारपीट व गाली गलौज कर दलित को अपमानित करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए डेढ़ वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। एससी एसटी मामलों के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मोहम्मद फजलुल बारी की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। स्पेशल पीपी सपन कुमार सिंह ने बताया कि शहर से सटे रामपट्टी निवासी छेदी तुरहा को न्यायालय ने जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर अपमानित करने एवं मारपीट करने के आरोप में अलग-अलग धाराओं में अधिकतम डेढ़ वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने आरोपितों का पक्ष रखा। स्पेशल पीपी ने बताया कि फैसला आने के बाद बचाव पक्ष के दलील पर कोर्ट ने छेदी तुरहा को जमानत पर मुक्त कर दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में राजनगर थाना क्षेत्र के धनदेव पा...
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