रांची, दिसम्बर 12 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने मारपीट और गाली-गलौज से जुड़े मामले में आरोपी रूपा कुमारी और मुकेश श्रीवास्तव को राहत प्रदान की है। दोनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात स्वीकार किया। दोनों डोरंडा कांड संख्या 315/2025 मामले में सह आरोपी है। मामले का मुख्य आरोपी विजय कुमार सिन्हा है। याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने कहा कि मुख्य आरोपी पर पीड़िता से नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए लेने, विवाह का प्रलोभन देने और शारीरिक शोषण का आरोप है। दोनों याचिकाकर्ता पर न तो रुपए की उगाही का आरोप है और न ही शारीरिक शोषण का आरोप है। केवल गाड़ी ले जाने और विवाद के दौरान मारपीट व गाली-गलौज करने की बात सामने आई है। अदालत ने दोनों को 21 दिनों के अंदर संबंधित कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिय...