श्रावस्ती, दिसम्बर 19 -- श्रावस्ती। मल्हीपुर पुलिस ने आठ वर्ष पूर्व डांडेकुइयां के मजरा हरिहरपुर निवासी हग्गन उर्फ इस्माइल पुत्र शौकत को महिला के साथ गाली-गलौज व मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया था। गुरुवार को सीजेएम ने आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की कैद व 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी तरह एक अन्य मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चार वर्ष पूर्व हुए मारपीट के मामले में सिरसिया थाना क्षेत्र के परसा देवतहा निवासी सुशील कुमार व राजेंद्र प्रसाद पुत्र माखनलाल व माखनलाल पुत्र शुभकरण को न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास व प्रत्येक को 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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