औरंगाबाद, फरवरी 21 -- औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम-4 की अदालत ने मारपीट के 27 साल पुराने मुकदमे में अभियुक्त को तीन साल कैद की सजा सुनाई। शनिवार को मुफस्सिल थाना कांड संख्या-306/1999 के आलोक में अभियुक्त मुफस्सिल थाना के महुअरी गांव निवासी जगनारायण सिंह को सजा सुनाई गई। भादंवि धारा-341, 324, 325 के आलोक में तीन साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। इस संबंध में अभियोजन पदाधिकारी रणवीर एवं सुरजीत सिंह ने बताया कि महुअरी गांव निवासी बलराम सिंह ने 27 जुलाई 1999 को पुलिस को बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनका छोटा भाई उमेश कुमार तालाब से निकल रहे पानी को रुकावट के लिए मेढ़ बांध रहा था। वह तालाब के दक्षिण...