हाजीपुर, जनवरी 31 -- हाजीपुर। निज संवाददाता प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी हरि प्रिया ने शुक्रवार को सदर थाने के दिग्घी कला पश्चिमी गांव में मारपीट के 18 साल पुराने मामले में चार आरोपियों को साढ़े चार-साढ़े चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। घर में घुसकर महिला एवं उसकी पुत्री से पूर्व रंजिश को लेकर मारपीट की घटना में अदालत ने सजा सुनाते हुए एक वर्ष तक शान्ति व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है। यह जानकारी कांड सूचक के अधिवक्ता अभय कुमार अम्बष्ट ने दी। उन्होंने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के दीग्घी कला पश्चिमी निवासी अमिति देवी 15 अगस्त 2008 को अपने घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान पूर्व रंजिश में उसके भैसुर हरेश राय, उसके पुत्र सुनील राय, अनिल राय तथा संजय राय घर में घुस गए और मारपीट कर जख्मी कर दिया। इस दौरान उसे बचाने आई उसकी पुत्री ...
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