मथुरा, अप्रैल 15 -- वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 1994 में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में सीजेएम डा. उत्सव गौरव राज की अदालत ने चार पिता पुत्रों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले तराश मंदिर के निकट रहने वले सुरेश के परिवार पर उनके पड़ोस में रहने वाले श्याम, मुरारी पुत्रगण विक्रम सिंह बघेल व विजय, मनोज पुत्रगण श्याम ने 22 मार्च 1994 को हमला बोल दिया था। इस हमले में श्याम व उनके परिजनों को चोटें आईं थीं। श्याम ने श्याम, मुरारी, विजय व मनोज के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वृंदावन पुलिस ने सभी आरोपियों को गिफ्तार किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने सभी नामजदों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायायल में प्रेषित किया था।
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