बलरामपुर, जनवरी 9 -- बलरामपुर संवाददाता। बलवा व मारपीट करने वाले 4 लोगों को न्यायालय ने 25-25 सौ रुपए अर्थदण्ड व कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है।एसपी विकास कुमार ने बताया कि 24 जून 1996 को मोहम्मद बक्श पुत्र नूर मोहम्मद निवासी राजपुर कोतवाली गैसड़ी जनपद बलरामपुर ने प्राथमिककी दर्ज कराई। आरोप लगाया कि आम तोड़ने से मना करने को लेकर हुए वाद विवाद में गोजर उर्फ जाकिर पुत्र मोहम्मद रजा ,रमजान अली पुत्र ऐनुल ,अकबर अली पुत्र मजीद , अनवर अली पुत्र ऐनुल निवासीगण पनवापुर ने उसे मारा पीटा है। कोतवाली उतरौला में प्राथमिकी पंजीकृत होने के बाद अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक दूधनाथ राय ने की। उन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया प्रेषित किया गया। विचारण के बाद न्यायालय जेएम उतरौला ने चारों आरोपियों को सजा सुनाई।
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