देवघर, मई 14 -- देवघर प्रतिनिधि। मारपीट कर जख्मी करने के आरोप से संबंधित एक मामले में देवघर की अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी संध्या प्रसाद की अदालत ने सात आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवाद संख्या 138/2019 के इस मामले में आरोपित जयोतीन चन्द्र दास, विवेक दास, शेखर दा, हरेन्द्र दास, झुनिया देवी, ललिता देवी एवं सुमंती देवी को रिहा किया गया। आरोपों में मारपीट कर जख्मी करने, दो हजार रुपये का सामान छीन लेने सहित अन्य आरोप लगाए गए थे एवं आरोपों के आधार पर परिवाद दर्ज किया गया था। मामले में एक गवाह की प्रस्तुति की गई, पर उसने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाह के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अन्तत: न्यायालय ने उपरोक्त सातोंं आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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