बलरामपुर, जनवरी 8 -- बलरामपुर संवाददाता। मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 5000 रुपए जुर्माना व कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है।एसपी विकास कुमार ने बताया कि 5 दिसंबर 1999 को ग्राम कलन्दरपुर कोतवाली देहात बलरामपुर के मंगरे ने लिखित तहरीरी सूचना दिया । आरोप लगाया कि गांव के छोटकऊ पुत्र राजाराम ने उसे मारा पीटा है। तहरीर के आधार पर कोतवाली देहात में प्राथमिकी पंजीकृत किया गया। जिसके अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक शिव गोविन्द वर्मा ने की । उन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में भेजा विचारण के पश्चात न्यायालय एसीजेएम ने छोटकऊ को 5 हजार रुपए जुर्माना एवं कोर्ट के उठने तक की सजा सुनाई है।
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