कन्नौज, जुलाई 3 -- कन्नौज। मारपीट के मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनो को 4 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनो पर 7000 का जुर्माना भी लगाया है।साल 2004 में सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव पहलवान गंज ददौरा बुजुर्ग में हुई मारपीट के मामले में गांव के ही रामाआसरे पुत्र श्री कृष्णा व नन्हे पुत्र बाबूराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनो को 4 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनो पर 7000 का जुर्माना भी लगाया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विस...