अल्मोड़ा, जुलाई 17 -- अल्मोड़ा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दयाराम की अदालत ने मारपीट के एक मामले में फैसला सुनाया है। दो लोगों को तीन धाराओं में दोषी मानते हुए एक-एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी शिखा श्रीवास्तव ने बताया कि मामला दिसम्बर 2022 का है। केदार सिंह बिष्ट ने दन्या थाने में तहरीर सौंपी थी। कहना था कि 15 दिसम्बर को वह एक दुकान में चाय पी रहा था। इस दौरान कमल सिंह राणा निवासी कोटुली गूंठ भनोली और राजेंद्र सिंह बिष्ट निवासी जिनाड़ पनुवानौला भनोली ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की, जिसमें उनका हाथ चोटिल हो गया था। इससे पहले भी दोनों उनके साथ मारपीट कर चुके हैं। पटवारी ने जान का खतरा बताते हुए दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों को दोष...